News राजनीतिक

बाइक पर बच्चों को बैठाकर सफर करना पड़ेगा भारी, कटेगा चालान, नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू

Written by plusnews24

समय के यातायात पुलिस बदल चुकी है। अब पुलिस ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले शख्स से गाड़ी के पेपर नहीं मांगती है और लंबी बहस भी नहीं करती है। सीधे एक तस्वीर क्लिक करती है और ऑनलाइन चालान काट देती है। अब पुलिस किसी भी वाहन का चालान कटाने के लिए उसे रोकती नहीं है। सभी जिलों अब चौराहों पर कैमरे लग रहे हैं। अगर आप ऐसे में यातायात संबधी नियमों को तोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है तो आप गलत हैं। ऐसे में हो सकता है कि एक लम्बा चालान आपके घर आ जाए।

अब अगर आप बाइक पर चार वर्ष से ऊपर के बच्चे को लेकर सफर कर रहे हैं तो वो बच्चा तीसरी सवारी ही माना जायेगा। अगर आपको अब तक इस नियम के बारे में जानकारी नहीं थी। तो अब ये जानना बेहद जरुरी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, चार वर्ष से ज्यादा आयु के बच्चे को तीसरी सवारी गिना जाएगा। अब अगर पति-पत्नी अपने साथ चार वर्ष का बच्चा लेकर बाइक पर सफर करते हैं तो उनका चालान कटना तय है।

अगर आप सिर्फ चार वर्ष से ऊपर के बच्चे को लेकर बाइक/स्कूटी से सफर कर रहे हैं तो उसे भी हेलमेट लगाना अब जरुरी होगा। ऐसा न करने पर सेक्शन 194A के मुताबिक एक हजार रुपए का चालान कटेगा।

देश 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को टू व्हीलर चलाने की अनुमति तो है लेकिन सिर्फ बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने की। वाहन भी मैक्सिमम 50 सीसी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वहीं 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है। वो कोई भी वाहन चला सकते हैं।

वाहन चलाते समय अक्सर देखने को मिलता है कि लोग फ़ोन पर बात करते हैं। या फिर सड़क किनारे खड़े हो बात करने लगते हैं। ऐसे में अब आपका एक हजार रुपए का चालान कट सकता है। इसलिए जब भी फ़ोन पर बात करनी हो तो साइलेंट ज़ोन में गाड़ी रोक कर ही बात करें।

About the author

plusnews24

Leave a Comment