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इस राज्य में लगा 15 दिन का लॉकडाउन, जानें कहां मिलेगी छूट, कहां रहेगी पाबंदी

Written by plusnews24

महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज यानी बुधवार से मिनी लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य सरकार ने 14 अप्रैल रात आठ बजे से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू (मिनी लॉकडाउन) लगाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 60,212 नये मामले दर्ज किये गए जबकि 281 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नये मामलों के सामने आने के साथ राज्य में अब कुल संक्रमित संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 35,19,208 पर पहुंच गयी है, जबकि अब तक 58,526 लोगों की मौत हो चुकी है।

संक्रमण के मामले इस तरह बढ़ने के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाडी सरकार ने राज्य में 14 अप्रैल से 15 दिनों तक राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रही है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए वह पश्चिम बंगाल से या पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सजीन की आपूर्ति करने के लिए सैन्य विमान भेजें। ठाकरे ने राज्य के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि बुधवार की रात आठ बजे से कर्फ्यू शुरू होगा लेकिन आवश्यक सेवाओं में छूट दी गयी है।

धारा 144 लागू

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की तरह पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू रहेगी। हालांकि, उन्होंने नई पाबंदियों को लॉकडाउन नहीं कहा। ठाकरे ने कहा कि राज्य में जारी निषेधाज्ञा के दौरान राज्य सरकार अगले एक महीने तक हर गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी। सीएम ने कहा हालांकि महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन आज रात 8 बजे से अगले 15 दिनों के लिए कई सख्त पाबंदियों की घोषणा कर दी गयी है। ‘ब्रेक द चेन’ की मुहिम छेड़ते हुए ठाकरे ने कहा है कि राज्य में 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। सीएम ने राज्य की जनता से अपील की है कि केवल जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें।

क्या-क्या बंद रहेंगे

राज्यव्यापी लॉकडाउन के दौरान पूरे राज्य में सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों और सीरियल की शूटिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। पूजा स्थल, , सैलून, स्पा, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग क्लास और ब्यूटी पार्लर भी 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। इस बीच राज्य के सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

जारी रहेगी ये सेवाएं

राज्य में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य दफ्तर भी बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन लोकल ट्रेन और बसों का प्रयोग सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकेंगे। ई-कॉमर्स सेवा (जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी), पेट्रोल पंप और सेबी से जुड़़े वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। एटीएम और बैंकों में कामकाज चालू। होटल और रेस्तरां को सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत प्रदान की गयी है।

इन सेवाओं को भी मिली छूट

राज्य के सभी अस्पताल, मेडिकल इंस्योरेंस ऑफिस, दवा की कंपनियां और दुकानें, बिजांच केंद्र, सेनिटाइजर्स, मास्क सहित मेडिकल इक्विपमेंट के निर्माण,क्लीनिक, वितरण, वैक्सीनेशन सेंटर, क्री आदि को पाबंदियों से पूरी तरह छूट दी गई है। सब्जियों, फलों, डेयरी, बेकरी और किराना दुकानें खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बसें चालू रहेंगी, लेकिन इनमें जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर सकेंगे, मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक नहीं होगी। डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और आईटी सर्विसेज को भी पाबंदियों से छूट दी गई है। सरकारी, प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज, गैस सप्लाई सर्विस, पोस्टल सर्विस को छूट के दायरे में रखा गया है।

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